धारा 80G के तहत कर छूट

डॉ. वाई० एस० परमार गौसदन एक गाय अभयारण्य (गौशाला) है जिस में केवल बूढ़े, दुर्बल और परित्यक्त जानवर रहते हैं, और हमारे जानवरों की देखभाल के लिए खर्च ज्यादा होता है। चारे और कर्मचारियों के वेतन जैसी लागतें हमारे खर्चों का अधिकांश भाग है। हमने हमेशा अपनी गौशाला के लिए धन जुटाने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारी देखरेख में रहने वाले मवेशियों के जीवन में सुधार हो सके। और अब हमने इस लक्ष्य को हासिल करने की तरफ़ एक और क़दम बढ़ाया है।

हमें धारा 80जी की उप-धारा (5) के पहले परंतुक के 12-खंड (iv) के तहत पंजीकृत किया गया है। और अब 22 जून, 2022 के बाद हमारे संगठन को दिए गए सभी दान 80G के तहत आयकर छूट के पात्र हैं। अब दाताओं को हमारे संगठन को देना अधिक आकर्षक लगेगा, और बढ़ी हुई दान राशि से हमें अपने जानवरों की और भी बेहतर देखभाल करने पाएंगे।

भविष्य में, हम हिमाचल प्रदेश में संचालित अन्य गौशालाओं और गाय अभयारण्यों के साथ लाभों को साझा करने का इरादा रखते हैं। हमारी अन्य गौशालाओं के लिए धन इक्कठा करने के अभियान को शुरू करने की योजना है, ताकि हिमाचल के सभी वृद्ध, दुर्बल और परित्यक्त मवेशी स्वस्थ जीवन का आनंद उठा सकें।

यदि आप हमारे काम में योगदान देना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर यहाँ दान कर सकते हैं:

कर छूट के लिए पात्र होने के लिए, कृपया अपना नाम, पता और एक आईडी कार्ड (जैसे पैन कार्ड, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, या मतदाता पहचान पत्र) जैसे अधिक विवरण प्रदान करें। छूट का लाभ पाने के लिए हमें यह जानकारी अपने टैक्स रिटर्न के साथ दाखिल करनी होगी।


हमारे 80G पंजीकरण के लिए विशिष्ट पंजीकरण संख्या (URN) AACAH9858GF20221 है। किसी भी प्रश्न के लिए कृपया contact@himgau.org पर लिखें या +91-7876698328 पर कॉल करें।

यदि आप Donatekart पर दान करना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ दान कर सकते हैं:

डोनेटकार्ट पर भी 80जी के तहत छूट उपलब्ध है।

PC: Image by Uboiz from Pixabay
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